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तमिलनाडु में गाय स्लॉटर पर पूर्ण पाबंधी के मद्रास हाई कोर्ट आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई
राज्य सरकार के अनुसार, 10 वर्ष से अधिक उम्र की ऐसी गायों के वध की अनुमति है, जो काम करने या प्रजनन के योग्य नहीं हैं। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जाना आवश्यक है।

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