बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI के दो पदाधिकारियों के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा जारी तड़ीपार आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि यह राय व्यक्त करना कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को नहीं गिराया जाना चाहिए था, राष्ट्र-विरोधी नहीं माना जा सकता। न्यायाधीश माधव जमधार ने टिप्पणी की, “उनके अनुसार बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जानी चाहिए थी, यह उनकी धारणा है। यह राष्ट्र-विरोधी कैसे है? यह राष्ट्र-विरोधी नहीं हो सकता। यह उनकी धारणा है। हर किसी को अधिकार है।” अदालत ने आगे पूछा, “क्या सिर्फ इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि वे एक धर्म से आते हैं?”
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